प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर खासकर गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है. इस योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी, ताकि गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है, जो करीब 81.35 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाती है. योजना के तहत पात्र राशन कार्ड के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है.
दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न (गेहूं/चावल) मिलता है. गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना साल 2029 तक जारी रहेगी.
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इस स्कीम को देशभर में सरकारी राशन की दुकानें द्वारा संचालित किया जाता है. स्कीम के लाभार्थी इन दुकानों पर अलग-अलग राशन कार्ड के तहत राशन ले सकते हैं. ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ के तहत लाभार्थी देश भर में कहीं भी राशन ले सकते हैं.
पात्रता मानदंड
PMGKAY का लाभ मुख्य रूप से NFSA, 2013 के तहत कवर किए गए परिवारों को मिलता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थी, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे गरीब परिवार, जैसे कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर (कुम्हार, चर्मकार, बुनकर, लोहार, बढ़ई. अगर शहरों की बात करें तो झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, दिहाड़ी मजदूर (कुली, रिक्शा चालक, फल-फूल विक्रेता, सपेरे, कूड़ा बीनने वाले, मोची, निराश्रित) को इस योजना का लाभ मिलता है.
आवश्यक दस्तावेज:
सक्रिय राशन कार्ड (AAY या PHH श्रेणी का).
आधार कार्ड (राशन प्राप्त करने के लिए प्रमाणीकरण हेतु).
कुछ राज्यों में BPL प्रमाणपत्र या आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो सकती है.
अगर आप PMGKAY का लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने राशन कार्ड की स्थिति की जांचें. अगर राशन कार्ड नहीं है, तो तुरंत अपने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से संपर्क करें. अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट dfpd.gov.in या स्थानीय राशन डीलर से संपर्क करें.
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
PMGKAY के तहत मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास पहले से NFSA के तहत राशन कार्ड है. यानी अगर आपके पास AAY या PHH राशन कार्ड है, तो आप स्वतः इस योजना के पात्र हैं. वहीं अगर राशन कार्ड नहीं है, तो आपको पहले राशन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा.
राशन कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन
अपने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे, epds.nic.in या संबंधित राज्य पोर्टल) पर जाएं. ‘New Ration Card Application’ या समान विकल्प चुनें. आवेदन पत्र में व्यक्तिगत विवरण, आय, और अन्य आवश्यक जानकारी भरें. दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण, फोटो की जरूरत होगी. इसके अलावा ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत नजदीकी खाद्य और नागरिक आपूर्ति कार्यालय या राशन डीलर से संपर्क करें.
योजना की उपलब्धियां
80 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है. IMF की रिपोर्ट के अनुसार, PMGKAY ने 2020 में अत्यधिक गरीबी को 0.8% पर बनाए रखने में मदद की. अगर आपके इस योजना को लेकर कोई सवाल है तो https://dfpd.gov.in/faqs/hi पर क्लिक कर उसका समाधान देख सकते हैं.