सरकार के द्वारा संचालित कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत सामान्य आने वाले या फिर कम पृष्ठभूमि पर कृषि करने वाले किसानों के लिए काफी अच्छा लाभ मिलने वाला है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत में सरकारी अनुदान के आधार पर अपने उपयोगी कृषि यंत्र खरीद सकेंगे।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसानों के लिए ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर इत्यादि विभिन्न प्रकार के कृषि संबंधी साधन खरीदने के लिए 50% तक सब्सिडी प्रदान किए जाने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। अब किसानों के लिए कृषि यंत्र खरीदने हेतु केवल आधी लागत ही व्यय करनी होगी।
ऐसे किसान जो किसी भी कृषि यंत्र को खरीदने जा रहे हैं तो अपनी पात्रताओं के आधार पर कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में आवेदन जरूर करें ताकि उनके लिए यह सरकारी मदद मिल पाए। बताते चले की योजना की शुरुआत से लेकर अब तक कई किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसानों के लिए कृषि संसाधन खरीदने हेतु सब्सिडी डायरेक्ट खाता में हस्तांतरित की जाती है। बताते चले कि यह सब्सिडी यन्त्र की लागत के हिसाब से होती है अर्थात जो व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का कृषि यंत्र खरीदने हैं उनके लिए ढाई लाख रुपए तक सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे।
यह योजना विभिन्न राज्यों के दायरे में अपना काम कर रही है तथा किसानों के लिए लाभार्थी करने हेतु संचालित है जिसके अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग आवेदन तिथियां को सुनिश्चित किया गया है। किसान जिस भी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं उसकी तिथि को ऑनलाइन वेबसाइट से चेक कर सकते हैं।
विभाग का नाम किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
योजना का नाम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना
योजना की शुरुआत 2014-15
सब्सिडी 50% तक
लाभ कृषि यंत्र क्रय करने पर मिलेगी सब्सिडी
लाभार्थी भारत के समस्त पात्र किसान
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
श्रेणी सरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार के पात्रता मापदंड किसानों के लिए निर्धारित किए गए हैं:-
ऐसे किसान जो मूल रूप से भारतीय है तथा देश के किसी भी राज्य में निवास करते हैं।
किसानों की आजीविका का एकमात्र साधन केवल कृषि ही होना चाहिए।
उसके नाम पर कृषि करने योग्य भूमि हो जिसके सभी दस्तावेज उसके पास होने अनिवार्य है।
आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से ऊपर की हो चुकी हो तथा वह राशन कार्ड धारक हो।
सरकार के द्वारा चलाई जा रही कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल यही है कि ऐसे किसान जिनकी आई अधिक नहीं है परंतु वह अपनी कृषि के कार्यों को समय अनुसार नियम पूर्वक पूरा करने के लिए कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं उन सभी की मदद की जा सके।
ऐसे किसान सरकारी अनुदान के आधार पर कृषि यंत्र खरीद पाएंगे इसके बाद उन्हें अपने कृषि कार्यों में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना होगा और ना ही अन्य किसी वाहन धारक पर आश्रित होना होगा। अब किसान अपनी किसी को कृषि यंत्रों की मदद से आधुनिक तरीके से पूरा कर पाएंगे।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:-
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसानों के लिए आधी लागत प्रदान की जाती है।
योजना में सब्सिडी राशि को आवेदक के खातों में ट्रांसफर किया जाता है।
इस योजना में किसानों के लिए आवेदन हेतु ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है।
आवेदन संबंधी कार्य में किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लगता है।
यह योजना काफी गतिशील है जिसके अंतर्गत किसानों के लिए आवेदन के कुछ ही दिनों में लाभ मिल जाता है।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी।
पंजीकरण करने के बाद लॉगिन करें और योजना का चयन करें।
इसके बाद कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का फॉर्म भरना होगा।
फॉर्म भर जाने के बाद दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
अंत में कैप्चा कोड भर और सबमिट कर दे।
इस प्रकार से कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में आवेदन पूरा हो जाएगा।
Official Website Pmkisan.gov.in
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कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2014-15 में शुरू की गई है।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का फायदा यह है कि किसानों के लिए कृषि संसाधन खरीदने हेतु लागत मिल पाती है।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए अभी तक किसी भी प्रकार के अंतिम तिथि का ऐलान नहीं किया गया है।







